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दिल्ली NCR में प्रदूषण से GRAP 4 लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन

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दिल्ली NCR में प्रदूषण से GRAP 4 लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है. राजधानी में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है.

ग्रैप 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. साथ ही स्टोन क्रशर (पत्थर तोड़ने) के काम को भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.

कब लगता है ग्रैप 4?
बता दें कि ग्रैप में कुल चार चरण आते हैं. पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है। इसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है. वहीं, चौथे चरण में एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर इसे अमल में लाया जाता है.

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